धर्मशाला ! जिला दण्डाधिकारी ने निर्धारित किए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य !

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धर्मशाला ! जिला दण्डाधिकारी, डॉ. निपुण जिन्दल ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के खण्ड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किये हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है।

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उन्होंने मीट बकरा/मेढ़ा प्रति किलोग्राम 450 रुपए, मुर्गा ब्राईलर डैस्ड प्रति किलोग्राम 200 रुपए, मीटर सुअर प्रति किलोग्राम 250, मछली कच्ची प्रति किलोग्राम 200 रुपए, मछली तली हुई प्रति किलोग्राम 280 रुपए तथा मुर्गा जीवित प्रति किलोग्राम 150 निर्धारित किया है।

उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि की दरें निर्धारित की हैं। तन्दूरी चपाती प्रति 7 रुपए, तवा चपाती प्रति 5 रुपए, परोंठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, प्लेन परांठा 15 रुपये, दो पूरी चने व दही सहित प्रति प्लेट 35 रुपए, दाल, सब्जी, कढ़ी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल सादी प्रति प्लेट 30 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपए, स्पेशल सब्जी 50 रुपये, पालक/मटर पनीर प्रति प्लेट 60/70 रुपए, मीट प्रति प्लेट 5 पीस सहित 120 रुपए, चिकन करी 80 रुपये प्रति प्लेट, चाय 10 रुपये, समोसा 10 रुपये, चोमीन फुल प्लेट वेज़ 60 रुपये, चोमीन हॉफ प्लेट वेज़ 35 रुपये, चौमीन नॉन वेज़ फुल प्लेट 70 रुपये, चौमीन नॉन वेज़ हॉफ प्लेट 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट वेज़ 60 रुपये, थुपका हॉफ प्लेट वेज़ 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट नॉन वेज़ 70 रुपये, थुपका नॉन वेज़ हॉफ प्लेट 50 रुपये, मोमो फुल प्लेट वेज़ 50 रुपये, मोमो हॉफ प्लेट वेज़ 30 रुपये, मोमो फुल प्लेट नॉन वेज़ 60 रुपये, मोमो हॉफ प्लेट नॉन वेज़ 35 रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार दूध, दही एवं पनीर की दरें निर्धारित की गई हैं जिसमें हलवाईयों/ग्वालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 55 रुपये तथा उबला हुआ दूध 57 रुपये प्रति लीटर तथा दूध पैक्ट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। दही प्रति किलोग्राम 80 रुपए तथा स्थानीय पनीर खुला प्रति किलोग्राम 300 रुपए में बेचा जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि यह सभी दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी। यह दरें समस्त कांगड़ा जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र/ई-बजट में प्रकाशित होने के पश्चात आगामी एक माह तक लागू रहेंगी। इन सभी निर्धारित दरों को सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मछली बिक्रेता अपने-अपने व्यापारिक परिसरों में दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतू मूल्य सूची के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे जोकि स्पष्ट रूप में देवनागरी लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। मूल्य सूची दुकानदार/भागीदार/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना आवश्यक है तथा प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमैमो देना अनिवार्य होगा।

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