चम्बा ! मुद्रक को पम्पलेट्स ,पोस्टर प्रकाशन की सूचना करवानी होगी उपलब्ध- जिला दंडाधिकारी !

0
291
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

चम्बा ! जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा( उपायुक्त) डीसी राणा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2-भरमौर सभा निर्वाचन खंड जोकि 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं लोकसभा के उप निर्वाचन 2021 के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के संपादनार्थ पम्पलेटों ,पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धो की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है ।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए की उप धारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिन के भीतर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना जिला दंडाधिकारी को देनी होगी।

आदेशों की अवहेलना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 2 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखचम्बा ! राजनीतिक दलों को कोई भी विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी की अनुमति लेना अनिवार्य- जिला दंडाधिकारी !
अगला लेखबिलासपुर ! आश्विन नवरात्र, 2021 के सफल आयोजन हेतू बैठक आयोजित !

चम्बा ! जिला मुख्यालय चम्बा में मतदाता जागरूकता के उपलक्ष्य में...

चम्बा , 27 अप्रैल ! स्वीट कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन चंबा द्वारा जिला मुख्यालय में...