चम्बा ! स्वरोजगार कमाने की सेवाओं पर आधारित सभी दुकानें कर्फ्यू में ढील के दौरान रहेंगी खुली।

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चंबा ! आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोले जाने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जिला चम्बा के कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरुप पूरे जिले में कर्फ्यू में ढील के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने आज बताया कि इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा 26 अप्रैल को जो आदेश जारी और तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है उसके तहत स्वरोजगार कमाने की सेवाओं पर आधारित इलैक्ट्रिशयन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कम्पयूटर व मोबाइल मुरम्मत, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कारपेन्टर और स्टेशनरी की दुकानें सभी दिन कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान खुली रहेंगी।

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उन्होंने कहा कि मल्टीब्रान्ड और सिंगल ब्रान्ड के माॅल को छोड़कर आवासीय एवं मार्केट काम्पलैक्स सहित अन्य सभी प्रकार की दुकानें नगर निकायों की परिधि से बाहर यानि ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन खुली रहेंगी। केवल 50 प्रतिशत कर्मियों/कामगारों को ही काम पर रखने की अनिवार्यता रहेगी। सभी द्वारा मास्क पहनना व सोशल डिस्टैसिंग को हर हाल में सुनिश्चित बनाना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष तौर से दी गई अनुमति के अलावा जिले में नाई की दुकानें, ब्यूटीपार्लर, शराब की दुकानें, रैस्टोरेंटस, ढाबे और सामुदायिक तौर पर एकत्रित होने वाले स्थान बन्द रहेेंगे। दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुले रहेेंगे। इसी अवधि में आम लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।

इस अवधि के दौरान कुछ शर्तें आवश्यक तौर पर लागू रहेंगी। लोगों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए घर से केवल परिवार का एक ही व्यक्ति जा सकेगा। घर की समीपवर्ती दुकान, स्टोर, बैंक जैसे प्रतिष्ठान तक पैदल जाने को प्राथमिकता दें। अपरिहार्य कारण से यदि वाहन का उपयोग किया जाता है तो वाहन में जितने व्यक्तियों को जाने की अनुमति है उसका पालन करना होगा।

उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकान या स्टोर के बाहर डेढ़ से लेकर दो मीटर की दूरी पर गोल घेरे तैयार करने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उपभोक्ताओं द्वारा पालन किया जा सके। दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा मास्क पहना हो। दुकान या स्टोर के बाहर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध रखनी होगी। नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया तो पुलिस द्वारा तुरन्त उस दुकान या स्टोर को सील कर दिया जाएगा।आमजन सुबह 5ः30 बजे से 7 बजे तक अपने रिहायशी क्षेत्रों में सुबह की सैर कर सकते हैं। सैर के दौरान मास्क पहनना आवश्यक है।

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