जवाली । लाकडाउन के दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में चार घंटे की ढील देने पर दुकानें खोलने वाले दुकानदारों व हर आने जाने वाले व्यक्ति को आगह करते हुए एसडीएम जवाली सलीम आजम ने कहा कि अब जो भी व्यक्ति बिना मास्क घूमता पाया गया तो उसको 5 हजार तक का जुर्माना हो सकता है उन्होंने कहा कि नो मास्क नो राशन, नो मास्क और नो सर्विस के बोर्ड हिमाचल में राशन की दुकानो में अनिवार्य किये गए है।
उन्होंने कहा दुकानो में लगे बोर्ड को देख कर भी अगर कोई मास्क पहन कर नही आता है तो उसे कहे कि पहले मास्क पहन कर आए फिर उसको समान मिलेगा ताकि इस माहामारी से बचा भी जा सके और इसे आगे फैलने से भी रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार संक्रमित हुआ तो उसे करीब एक माह तक दुकान बंद करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा जो लोग बाहरी राज्यों से आये है उन्हें 28 दिन के लिए होम कवाटरटाईन किया गया है अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा इसके लिए फ्लाइंग टीमें भी बनाई गई है।