ज्वाली ! बिना मास्क कोई घूमता पाया गया तो होगा 5 हजार तक का जुर्माना !

0
6741
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

जवाली । लाकडाउन के दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में चार घंटे की ढील देने पर दुकानें खोलने वाले दुकानदारों व हर आने जाने वाले व्यक्ति को आगह करते हुए एसडीएम जवाली सलीम आजम ने कहा कि अब जो भी व्यक्ति बिना मास्क घूमता पाया गया तो उसको 5 हजार तक का जुर्माना हो सकता है उन्होंने कहा कि नो मास्क नो राशन, नो मास्क और नो सर्विस के बोर्ड हिमाचल में राशन की दुकानो में अनिवार्य किये गए है।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

उन्होंने कहा दुकानो में लगे बोर्ड को देख कर भी अगर कोई मास्क पहन कर नही आता है तो उसे कहे कि पहले मास्क पहन कर आए फिर उसको समान मिलेगा ताकि इस माहामारी से बचा भी जा सके और इसे आगे फैलने से भी रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार संक्रमित हुआ तो उसे करीब एक माह तक दुकान बंद करनी पड़ेगी।

उन्होंने कहा जो लोग बाहरी राज्यों से आये है उन्हें 28 दिन के लिए होम कवाटरटाईन किया गया है अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा इसके लिए फ्लाइंग टीमें भी बनाई गई है।

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखचम्बा ! स्वरोजगार कमाने की सेवाओं पर आधारित सभी दुकानें कर्फ्यू में ढील के दौरान रहेंगी खुली।
अगला लेखशिमला । 29 अप्रैल 2020 के मेडिकल बुलेटिन ।