चम्बा ! दडं प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की बिभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा व पुलिस थाना भरमौर में अलग अलग मुकदमें दर्ज किए गए। जिनका विवरण निम्न है।
गत दिनांक 20-04-20 को जब पुलिस चौकी शहर चम्बा के आरक्षी अमित व कुलदीप कुमार कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु शहर की चमेशनी मोहल्ले की तरफ गश्त पर थे तो एक युवक अंकुश वर्मा पुत्र कामेशवर वर्मा निवासी मोहल्ला चमेशनी जो संजय टेलर की दुकान के बाहर विना मास्क लगाकर खड़ा था जिसे मास्क ना लगाने व वहां खड़े होने के बारे में पूछा गया तो उपरोक्त अंकुश वर्मा ड्यूटी पर तैनात अमित कुमार के साथ उलझ पड़ा व हाथापाई करने लग पड़ा जिस कारण आरक्षी अमित कुमार को चोटें आईं हैं।
जिस पर अंकुश वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 353,332,504,188 के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस थाना सदर चम्बा में ग्राम पंचायत बकान के सेक्टरी ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पंचायत में रीता देवी पत्नी मदन लाल निवासी फाट डाकघर किलोड( भरमौर) दिनांक 03-04-20 को ऊना से पैदल चलकर दिनांक 20-04-20 को उनके गॉव धारना में पहुंची है व उसका पति अपने मूल निवास स्थान फाट में है। उपरोक्त दोनों विना किसी अनुमति के बाहरी जिला से चम्बा में प्रवेश करके आएं हैं। उपरोक्त शिकायत पर दोंनो के खिलाफ पुलिस थाना सदर चम्बा में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस थाना भरमौर में सूचना मिली कि सेरी गॉव में एक व्यक्ति कुंज लाल पुत्र प्रेम लाल निवासी सेरी (भरमौर) उम्र 58 वर्ष जिला हमीरपुर से विना किसी अनुमति के अपने गॉव में पहुंचा है। उपरोक्त सूचना पर कुंज लाल के खिलाफ 188,269 के तहत मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को 28 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भरमौर में भेजा गया है।