हिमाचल में सोमवार से कुछ सेवाओं को छूट, बाकी पाबंदियां 3 मई तक लागू रहेंगी !

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शिमला ! हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लाॅकडाउन-दो के बीच सोमवार यानी (20 अप्रैल) से कुछ गतिविधियां सशर्त शुरू होंगी। इसके तहत स्थानीय श्रमिकों से ही उत्पादन करना होगा तथा कामगारों की बाहरी राज्यों से आने की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। साथ ही मोबाइल सहित अन्य आईटी रिपेयर से संबंधित दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी तथा दुकानों के खुलने की अवधि को स्थानीय प्रशासन तय करेगा। इसके अलावा सभी सरकारी व निजी वाहन कर्फ्यू पास या परमिट पर ही चलेंगे तथा सरकारी वाहनों में चालक के अलावा तीन लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। इससे संबंधित आदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने जारी किए हैं।

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यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी डीसी, एसपी, विभागाध्यक्षों व अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे गए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में यह रियायतें नहीं दी जाएगी तथा वहां पर पूर्व की भांति कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही यदि किसी क्षेत्र में कोरोना के मामले आते हैं तो वहां से भी इन रियायतों को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा सोमवार से शुरू होने वाले इन रियायतों से पहले जिला प्रशासन को इसके लिए तैयारियां पूरी करनी होंगी। उसके बाद ही यह गतिविधियां शुरू होंगी। साथ ही जिला प्रशासन को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित करनी होगी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोमवार से राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थान कार्य करेंगे। इसमें सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसन सुविधा, डिस्पेंसरी, मेडिकल शॉप, वेटेनरी अस्पताल व डिस्पेंसरी, दवाइयों या अन्य मेडिकल उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योग आदि शामिल हैं। कृषि, बागवानी व इससे संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी।

राज्य में नगर निकायों व नगर निगम की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में उत्पादन शुरू होगा। जो उद्योग एसईजेड, एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट व इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अधीन आते हैं को अपने उद्योग परिसर में ही मजदूरों व कामगारों के रहने का प्रबंध करना होगा।

आवश्यक वस्तुओं तथा फार्मा से जुड़े उत्पादन इकाइयों में भी कार्य शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में फल विधायन संयंत्र, आईटी हार्डवेयर उत्पादन इकाइयां, कोल उत्पादन व माइनिंग, पैकेजिंग मेटिरियल उत्पादन इकाइयां, जूट उद्योग, तेल व गेस रिफाइनरी आदि में गतिविधियों शुरू होंगी। कुछ सरकारी व निजी निर्माण कार्यों को भी अनुमति दी गई है। इसमें नगर निगम व नगर निकायों की सीमा से बाहर सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवन व सभी प्रकार के औद्योगिक प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। नगर निगम व नगर निकायों की सीमा में उन कार्यों को अनुमति होगी जहां साइट पर ही कामगारों के रहने की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसके लिए दूरदर्शन व अन्य शिक्षण चैनलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। मनरेगा के तहत कार्य किए जाएंगे लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क अनिवार्य होगा। मनरेगा के तहत सिंचाई व जल संरक्षण की परियोजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। प्रदेश के अंदर व अन्य राज्यों के लिए सामान को लाने व ले जाने के लिए सभी प्रकार के माल परिवहन की अनुमति होगी। माल व पार्सल रेलें भी चलेंगे। उन सभी होटलों, होमस्टे, मोटल आदि को भी चलाने की अनुमति होगी, जहां पर लॉकडाउन के कारण पयर्टक फंस गए थे, मेडिकल व इमरजेंसी स्टॉफ के रहने की व्यवस्था है।

3 मई तक यह गतिविधियां रहेंगी पूर्णतया बंद
लॉकडाउन बढ़ने के कारण तीन मई तक कई गतिविधियां पूर्णतया बंद रहेंगी, जिसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसमें सुरक्षा को छोड़ कर सभी घरेलू व अंतराष्ट्रीय उड़ाने, सुरक्षा को छोड़कर रेल से यात्रियों की आवाजाही, सार्वजनिक यातायात के लिए बसें, चिकित्सा कारणों को छोड़कर जिला व राज्य से बाहर की आवाजाही शामिल है। प्रदेश में सभी शिक्षण व सिनेमा थियेटर तथा धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। टैक्सियां भी नहीं चलेंगी। शवयात्रा में 20 लोगों के ही जाने की अनुमति होगी। दो पहिया निजी वाहन में एक व चार पहिया निजी वाहन में दो लोगों की सवारी की ही अनुमति होगी।

बता दे की हिमाचल के छह जिलों (शिमला, बिलासपुर, मंडी, किन्नौर, कुल्लू व लाहौल-स्पीति) में अभी तक कोरोना के मामले नहीं आए हैं, जबकि शेष छह जिलों (हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और सोलन) से कोरोना संक्रमण के कुल 39 मामले आ चुके हैं।

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