बिलासपुर ! मतदान के 48 घण्टेे पहले से रहेगा नशीले पदार्थो पर पूर्ण प्रतिबन्ध-पंकज राय !

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बिलासपुर ! जिला में पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव उप-प्रधान पद के लिए 10 अगस्त बुधवार को नैना देवी उपमण्डल की ग्राम पंचयात कोट खास और घुमारवीं उपमण्डल की ग्राम पंचायत पलासला में होने जा रहा है और उसी दिन मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन के लिए शराब एवं अन्य पदार्थों की बिक्री, खानपान एवं वितरण को उचित एवं आवश्यक मानते हुए मतदान के दिन मतदान क्षेत्रों के भीतर एक समान प्रतिबंध लागू रहेगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)एवं उपायुक्त पंकज राय द्वारा एद्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के तहत आदेश जारी किये है कि किसी भी प्रकार की स्पिरिट, नशीला शराब या इसी तरह के अन्य पदार्थ किसी होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य स्थान पर बेचेने व खरीदने पर पूर्ण पांवदी रहेगी।

इसके अतिरिक्त मतदान क्षेत्र व समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और दो हजार रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों दंड एक साथ दिये जा सकते है।

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