कांगड़ा ! कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगा – उपायुक्त ।

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धर्मशाला ! उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगा। इसी दौरान दुकानें इत्यादि खोली जाएंगी। इसके साथ ही नागरिकों को प्रातः पांच बजे से लेकर छह बजे तक वॉक तथा रनिंग करने की अनुमति प्रदान की है। नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा तथा दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न अवश्य प्रदर्शित करें।

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कांगड़ा से अन्य जिलों में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं शादियों तथा अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की है नागरिकों की संख्या 53, 320 नागरिकों ने पूरी की होम क्वारंटीन की अवधि बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक कांगड़ा जिला में अब लिए कुल 7198 सेंपल, एक्टिव केस 54 उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला से हिमाचल के अन्य जिलों में जाने के लिए किसी भी तरह के कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है इस स्थिति में नागरिकों को क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा, कांगड़ा जिला के नागरिकों द्वारा अन्य राज्यों में 48 घंटे के भीतर जाने तथा आने पर भी क्वांरटीन की आवश्यकता नहीं है जबकि गृह मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के रेड जोन के जिलों से आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन किया जाएगा इसकी अवधि अब 14 दिन की रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके कार्य स्थल पर ही क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है।सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को दी है ट्रेनिंग उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सोमवार से ही ट्रेनिंग ले चुके ब्यूटीशियन, हेयर ड्रेसर इत्यादि को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपना कार्य आरंभ करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

कार्यालयों में सभी कर्मचारी रहेंगे उपस्थित

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकारी तथा निजी कार्यालय पूरी तरह ही खुले रहेंगे इसमें सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा कार्यालय में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक दूरी की अनुपालना के लिए भी प्रत्येक कार्यालय में कारगर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से बैंक तथा एटीएम भी अब दिनभर खुले रहेंगे।

शादियों तथा अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की है नागरिकों की संख्या

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि गृह मंत्रालय तथा प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक रहेगा

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बसों की आवाजाही को भी अनुमति प्रदान की गई है तथा अब बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक निर्धारित किया गया है। बसों में 60 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। इसके साथ ही बसों की सेनेटाइजेशन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

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