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सोलन ! राज्य कर एवम आबकारी विभाग बद्दी द्वारा पिछले तीन दिनों में बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र में जी एस टी एक्ट एवम एक्साइज एक्ट में बडी कार्यवाही की है जिसमे अलग अलग स्थानों पर विभाग की टीमों ने नाका लगाकर गाड़ियों के ईवे बिल तथा समान के कागजात चेक करने के दौरान सात ट्रकों में लदे समान के ईवे बिल तथा अन्य बिल सही नहीं पाए गए। ट्रकों में लदा समान आयरन स्क्रैप, पेपर, प्लाईवुड व सरिया आदि था। इन ट्रकों में लदे गए समान की कीमत रुपये 53,00000 आंकी गई तथा इस पर जी एस टी एक्ट के अंतर्गत 20,00000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया है। उपायुक्त राज्य कर एवम आबकारी विभाग बद्दी ने बताया कि इसी दौरान विभाग ने अधिनियम 2011 के अंतर्गत बुराँवाला में एक करियाने की दुकान में भी दबिश दी गई।इस करियाने की दूकान से देशी शराब के 25 आधे व पव्वे 6 बोतल बियर(फ़ॉर सेल इन चंडीगढ़) पकड़ी गई। आबकारी अधिनियम 2012 के अंतर्गत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई गई। इस कार्यवाही में विभाग के अधिकारी सहायक आयुक्त राज्य कर एवम आबकारी सुरेश ठाकुर, जीवन लाल वत्सी, पवन कुमार तथा सहायक राज्य कर एवम आबकारी अधिकारी दीप चंद, विजय कुमार,नमन गौतम, बलबीर सिंह व पवन कुमार शामिल रहे। इस खबर की पुष्टि राजस्व जिला प्रभारी प्रीतपाल सिंह, उपायुक्त राज्य कर एवम आबकारी राजस्व जिला बद्दी जिला सोलन द्वारा की गई।
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