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शिमला ! आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश, मनीष गर्ग की अध्यक्षता में शिमला में मीडिया कर्मियों के लिये एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनैतिक पार्टियों द्वारा जारी की जाने वाले विज्ञापनों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों का गठन किया गया है ताकि इसकी निगरानी तथा राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे टी वी केबल नेटवर्क व चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो विजुअल, डिस्प्ले सोशल मीडिया, बल्क एस एम एस वॉयस मैसेज रेडियो इत्यादि पर जारी या प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को मंजूरी दी जा सके। इसके अतिरिक्त चुनाव के दिन तथा एक दिन पहले प्रिन्ट मिडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी पूर्व प्रमाणन अनिवार्य होगा। यह समितियां पेड न्यूज के सन्दर्भ में आने वाली शिकायतों अथवा मामलों पर भी कार्यवाही करेंगी तथा अगर पेड न्यूज का मामला सत्यापित होता है तो उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव व्यय में जोडा जाएगा, तथा आयोग के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतू निमन्नलिखित प्रावधान किये है। मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए मीडिया पास जारी करना।राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया केन्द्र सथापित करना। पब्लिक ब्रॉडकास्टरद्वारा राजनीतिक दलों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर फ़्री एयर टाईम आवटित करना। मतदाता शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्रदान करना। उन्होंने चुनाव कवरेज के मुद्दों, एग्जिट पोल के संचालन पर रोक लगाने वाली धाराओं, प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापनों के संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार परिणामों के प्रसार के बारे में मीडिया कर्मियों के सदेहों को भी दूर किया। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के दौरान मीडिया की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होने कहा कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिये । कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
शिमला ! आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश, मनीष गर्ग की अध्यक्षता में शिमला में मीडिया कर्मियों के लिये एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनैतिक पार्टियों द्वारा जारी की जाने वाले विज्ञापनों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों का गठन किया गया है ताकि इसकी निगरानी तथा राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे टी वी केबल नेटवर्क व चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो विजुअल, डिस्प्ले सोशल मीडिया, बल्क एस एम एस वॉयस मैसेज रेडियो इत्यादि पर जारी या प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को मंजूरी दी जा सके। इसके अतिरिक्त चुनाव के दिन तथा एक दिन पहले प्रिन्ट मिडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी पूर्व प्रमाणन अनिवार्य होगा। यह समितियां पेड न्यूज के सन्दर्भ में आने वाली शिकायतों अथवा मामलों पर भी कार्यवाही करेंगी तथा अगर पेड न्यूज का मामला सत्यापित होता है तो उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव व्यय में जोडा जाएगा, तथा आयोग के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतू निमन्नलिखित प्रावधान किये है।
मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए मीडिया पास जारी करना।राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया केन्द्र सथापित करना। पब्लिक ब्रॉडकास्टरद्वारा राजनीतिक दलों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर फ़्री एयर टाईम आवटित करना।
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उन्होंने चुनाव कवरेज के मुद्दों, एग्जिट पोल के संचालन पर रोक लगाने वाली धाराओं, प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापनों के संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार परिणामों के प्रसार के बारे में मीडिया कर्मियों के सदेहों को भी दूर किया। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के दौरान मीडिया की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होने कहा कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिये । कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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