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शिमला , 10 जनवरी [ विशाल सूद ] ! अनाथ और बेसहारा बच्चों के सरंक्षण और भरण पोषण के लिए सरकार ने कई कानूनों का प्रावधान किया है। जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों पर रहती है। इसी को मध्यनजर रखते हुए शिमला के बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग शिमला द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पुलिस, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में उपायुक्त शिमला मुख्यातिथि के रुप में शामिल हुए और कहा कि बेसहारा बच्चों के सरंक्षण के लिए सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट जैसे कई कानून बनाए जिन्हे लागू करना प्रशासन का दायित्व है इसी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आज शिमला में विभिन्न अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया और इनके क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 10 जनवरी [ विशाल सूद ] ! अनाथ और बेसहारा बच्चों के सरंक्षण और भरण पोषण के लिए सरकार ने कई कानूनों का प्रावधान किया है। जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों पर रहती है। इसी को मध्यनजर रखते हुए शिमला के बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग शिमला द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पुलिस, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में उपायुक्त शिमला मुख्यातिथि के रुप में शामिल हुए और कहा कि बेसहारा बच्चों के सरंक्षण के लिए सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट जैसे कई कानून बनाए जिन्हे लागू करना प्रशासन का दायित्व है इसी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आज शिमला में विभिन्न अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया और इनके क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
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