- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! इन दिनों बीबीएमबी- भाखड़ा जैसे मुद्दों पर पंजाब व हरियाणा के बीच सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी तय की गई थी जो आजतक हिमाचल को नही मिल पाई। हिमाचल सरकार में संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा बना उस समय हिमाचल की चंडीगढ़ में 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी तय की गई थी जो आजतक हिमाचल को नही मिल पाई। हरियाणा व पंजाब अपने हक़ की मांग उठाएं लेकिन हिमाचल के हक़ भी दें। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल के हिस्सा देने की बात कही। जो हिमाचल को मिलना चाहिए। बता दे कि पूर्व सांसद राजन सुशांत ने भी मांग उठाई थी कि चंडीगढ़ में हिमाचल को भी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और सरकार को इसके लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -