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शिमला ! उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने नगर पंचायत चिढ़गांव व नेरवा में 07 अप्रैल 2021 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो 05 अप्रैल, 2021 को सांय 4 बजे से 07 अप्रैल, 2021 मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
शिमला ! उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने नगर पंचायत चिढ़गांव व नेरवा में 07 अप्रैल 2021 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो 05 अप्रैल, 2021 को सांय 4 बजे से 07 अप्रैल, 2021 मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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