- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि कोविड से निपटने के लिए जिला में दुकानों को खोलने का समय प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला शिमला में ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि दवाई की दुकानें यथा समय अनुरूप ही खोली व बंद की जाएंगी इन पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी। मोटर मैकेनिक व टायर रिपयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में सभी शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान तथा आवासी विद्यालय 26 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे तथा कोविड मानक संचालनों की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल काॅलेज खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों व स्वायत्त संस्थाओं में 5 दिन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारी क्रमवार उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशे लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में लंगर, धाम, सामुहिक किचन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी तथा आउटडोर में 50 फीसदी क्षमता या अधिकतर 300 लोगों के एकत्रीकरण की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध मै पूर्व अनुमति स्थानीय प्रशाशन से लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने पुलिस, उपमण्डलाधिकारियों, विकास खण्ड अधिकारियों , जिला खाद्य नियंत्रक को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए विशेष मानक संचालनों की अनुपालना के अंतर्गत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को सैनेटाइज करने व निरंतर धोते रहने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक भीड़ जमा न होने दें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -