- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला शिमला के विकास खण्ड चैपाल, टुटू और जिला मंडी के विकास खण्ड धर्मपुर में पंचायती राज संस्थाओं और धर्मशाला, पालमपुर, मण्डी और सोलन में नगर निगम तथा जिला शिमला की चिड़गांव, नेरवा, जिला कुल्लू की आनी, निरमंड, जिला सोलन की कंडाघाट और जिला ऊना की अम्ब नगर पंचायतों के आम चुनावों के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में 7 अप्रैल, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व दुकानें मतदान के दिन बन्द रहेंगी। दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा। जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों मंे कार्य कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के पात्र हैं, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला शिमला के विकास खण्ड चैपाल, टुटू और जिला मंडी के विकास खण्ड धर्मपुर में पंचायती राज संस्थाओं और धर्मशाला, पालमपुर, मण्डी और सोलन में नगर निगम तथा जिला शिमला की चिड़गांव, नेरवा, जिला कुल्लू की आनी, निरमंड, जिला सोलन की कंडाघाट और जिला ऊना की अम्ब नगर पंचायतों के आम चुनावों के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में 7 अप्रैल, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व दुकानें मतदान के दिन बन्द रहेंगी। दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा। जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों मंे कार्य कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के पात्र हैं, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -