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शिमला ! उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज यहां दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी कि अनलाॅक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का गम्भीरता से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलते अथवा मास्क सही रूप में नहीं पहने हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक हजार रू. जुर्माने के रूप में बसूल कर दण्डित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त निरन्तर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है ।
शिमला ! उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज यहां दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी कि अनलाॅक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का गम्भीरता से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलते अथवा मास्क सही रूप में नहीं पहने हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक हजार रू. जुर्माने के रूप में बसूल कर दण्डित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त निरन्तर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है ।
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