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शिमला, 18 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 63- शिमला भानु गुप्ता एवं रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 62- कुसुम्पटी डॉ पूनम ने आज अपने अपने कार्यालय कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। यह आवेदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शिमला शहरी सुमेध शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन संजीव शर्मा, किशोर ठाकुर, नोडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
शिमला, 18 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 63- शिमला भानु गुप्ता एवं रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 62- कुसुम्पटी डॉ पूनम ने आज अपने अपने कार्यालय कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। यह आवेदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा।
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इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शिमला शहरी सुमेध शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन संजीव शर्मा, किशोर ठाकुर, नोडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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