- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित दो फ़र्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाये जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त, विभाग ने जिला हमीरपुर में दो लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाईसेंसी की दुकान को सील किया गया है। इस संदर्भ में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखेगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -