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बिलासपुर ! जो भी ओपरेटर अपने कमर्शियल वाहनों के बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की असेस्मेंट नहीं करवा पाए थे उन्हें प्रदेश सरकार ने दस फीसदी ब्याज के साथ बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक का समय दिया था। उसके बावजूद कई कमर्शियल व्हीकल ओपरेटर, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवा सके । अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय प्रदान किया है। अतः सभी सम्बधित ओपरेटरो । मालिको को सूचित किया जाता है कि वे देय पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स + 10% राशी की असेसमेंट करवाकर 31-03-2024 तक अपने वाहनों की पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी करके केसों का निपटारा करना सुनिश्चित कर ले । अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसुचना संख्या सीटी-9-पीजीटी/एसआरटी-2023-14946 दिनांक 02/12/2023 में दिए गए प्रावधानों / दिशानिर्देशो के अनुसार संबधित प्रपत्र पर आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यलय बिलासपुर में समय पर टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करे ।
बिलासपुर ! जो भी ओपरेटर अपने कमर्शियल वाहनों के बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की असेस्मेंट नहीं करवा पाए थे उन्हें प्रदेश सरकार ने दस फीसदी ब्याज के साथ बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक का समय दिया था। उसके बावजूद कई कमर्शियल व्हीकल ओपरेटर, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवा सके । अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय प्रदान किया है। अतः सभी सम्बधित ओपरेटरो । मालिको को सूचित किया जाता है कि वे देय पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स + 10% राशी की असेसमेंट करवाकर 31-03-2024 तक अपने वाहनों की पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी करके केसों का निपटारा करना सुनिश्चित कर ले ।
अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसुचना संख्या सीटी-9-पीजीटी/एसआरटी-2023-14946 दिनांक 02/12/2023 में दिए गए प्रावधानों / दिशानिर्देशो के अनुसार संबधित प्रपत्र पर आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यलय बिलासपुर में समय पर टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करे ।
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