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लाहौल ! जिला लाहौल स्पिति में किसी प्रकार का जुलूस निकालने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी सड़क, गली या रास्ते में सभा बुलाए या एकत्रित करें तो कम से कम 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक या स्थानीय पुलिस प्रभारी को देना जरूरी होगा। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति, मानव वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिलती हे जिसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था बनाये रखने में जिला प्रषासन को मुष्किल का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लाहौल स्पिती क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है जिस कारण स्थानीय पुलिस को तत्काल ऐसे स्थानों पर पहुंचना आसान नहीं होता है जहां बगैर सूचना के जलूस या भीड़ एकत्रित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शान्ति भंग होने का अन्देषा बना रहता है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति जिला में जलसे या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में जहां भीड़ एकत्रित होती है की पूर्व लिखित सूचना न देने की स्थिति में पुलिस उप-अधीक्षक काजा और थाना प्रभारी केलंग, उदयपुर और काजा जो कि उपनिरीक्षक पद के होंगे को प्राधिकृत किया गया है तथा वह बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित जलसे आदि पर प्रतिबन्ध लगाने मे सक्षम होंगे। बिना पूर्व सूचना के ऐसे कार्यक्रमों जिससे आम जनमानस को असुविधा होती है या कोई अप्रिय धटना घटती है के आयोजकों को हिरासत में लिया जायेगा। दोष सावित होने पर आयोजकों को आठ दिनों की कैद अथवा पांच हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजायें साथ हो सकती हैं।
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