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मंडी , 08 अगस्त ! सराज विधानसभा क्षेत्र के सुबल मेले में जातीय प्रताड़ना के बाद नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय मे आवाज़ बुलंद की और मामले की छानबीन के लिए जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को मांगपत्र भेजा। जानकारी के अनुसार सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थानाशिवा में 4 अगस्त को सुबल मेले का आयोजन था जिसमें लोभ चंद पुत्र ने गोलगप्पे की दुकान लगाई हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलगप्पे वाला अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखता है जिस कारण उसके साथ जातीय घृणा के चलते स्थानीय पंचायत के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस व्यक्ति की पिटाई के बाद सामान्य वर्ग के युवकों द्वारा इसकी दुकान को नष्ट किया गया तथा जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल भी किया गया जिसके आधार पर पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से उसके साथ हुई जातीय हिंसा पर शिकायत करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि रात्रि 8:30 बजे उसकी शिकायत के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया तो आरोपी पक्ष ने उसी रंजिश के चलते पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ झूठा नाबालिक बच्ची को छेड़ने का मामला दर्ज करवाया। वहीं अखिल भारतीय युवा कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह मामला अत्यंत पीड़ादायक है जहां पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी पक्ष के साथ समझौता नहीं किया जिसकी रंजिश के चलते आरोपी पक्ष द्वारा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे निरस्त करना अति आवश्यक है अन्यथा समाज में ऐसे मामले अनेकों आएंगे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
मंडी , 08 अगस्त ! सराज विधानसभा क्षेत्र के सुबल मेले में जातीय प्रताड़ना के बाद नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय मे आवाज़ बुलंद की और मामले की छानबीन के लिए जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को मांगपत्र भेजा। जानकारी के अनुसार सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थानाशिवा में 4 अगस्त को सुबल मेले का आयोजन था जिसमें लोभ चंद पुत्र ने गोलगप्पे की दुकान लगाई हुई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलगप्पे वाला अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखता है जिस कारण उसके साथ जातीय घृणा के चलते स्थानीय पंचायत के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस व्यक्ति की पिटाई के बाद सामान्य वर्ग के युवकों द्वारा इसकी दुकान को नष्ट किया गया तथा जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल भी किया गया जिसके आधार पर पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से उसके साथ हुई जातीय हिंसा पर शिकायत करवाई थी।
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पीड़ित ने बताया कि रात्रि 8:30 बजे उसकी शिकायत के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया तो आरोपी पक्ष ने उसी रंजिश के चलते पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ झूठा नाबालिक बच्ची को छेड़ने का मामला दर्ज करवाया।
वहीं अखिल भारतीय युवा कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह मामला अत्यंत पीड़ादायक है जहां पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी पक्ष के साथ समझौता नहीं किया जिसकी रंजिश के चलते आरोपी पक्ष द्वारा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे निरस्त करना अति आवश्यक है अन्यथा समाज में ऐसे मामले अनेकों आएंगे।
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