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करसोग ! सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा साबित होने के बाद विकास खंड करसोग के ग्राम पंचायत कांडा की प्रधान को निलंबित कर देने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाला मामला संबंधित क्षेत्र निवासी द्वारा शिकायत के रूप में सबसे पहले एसडीएम को दिया गया। जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाले मामले की छानबीन करते हुए सभी तथ्यों सहित पूरी कार्रवाई जिलाधीश मंडी को भेजी तथा वहा से ग्राम पंचायत प्रधान कांडा को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की छानबीन सर्वप्रथम एसडीएम करसोग द्वारा की गई उसके बाद निलंबित किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई परंतु प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी जिला उपायुक्त मड़ी के द्वारा दिए गए निलंवन आदेश पर कोई स्टे आर्डर नहीं दिया गया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलने के चलते ग्राम पंचायत प्रधान को निलंबित के आदेश जिला उपायुक्त मड़ी ने दे दिए हैं इसके बारे ग्राम पंचायत काडा प्रधान ने कहा कि निलंबित के बारे पचांयत सचिव ने अवगत करवा दिया है, । तथा मेने यह मामला उच्च न्यायालय में भी दिया है । वहीं खण्ड विकास अधिकारी राजेंद्र तेजटा ने कहा कि उपरोक्त मामले में जिला उपायुक्त मड़ी के आदेश आए है। जिसमे प्रधान को निलंवित किया गया है इसकी जानकारी पंचायत सचिव के माध्यम से भेजी जा चुकी है । व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने को लेकर छानवीन के दौरान तथ्य सामने आए जिस पर जिलाघीश मड़ी द्रारा ग्राम पंचायत काड़ा प्रधान को निलंवित करने के आदेश दिए गए हैं।
करसोग ! सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा साबित होने के बाद विकास खंड करसोग के ग्राम पंचायत कांडा की प्रधान को निलंबित कर देने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाला मामला संबंधित क्षेत्र निवासी द्वारा शिकायत के रूप में सबसे पहले एसडीएम को दिया गया। जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाले मामले की छानबीन करते हुए सभी तथ्यों सहित पूरी कार्रवाई जिलाधीश मंडी को भेजी तथा वहा से ग्राम पंचायत प्रधान कांडा को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि इस मामले की छानबीन सर्वप्रथम एसडीएम करसोग द्वारा की गई उसके बाद निलंबित किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई परंतु प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी जिला उपायुक्त मड़ी के द्वारा दिए गए निलंवन आदेश पर कोई स्टे आर्डर नहीं दिया गया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलने के चलते ग्राम पंचायत प्रधान को निलंबित के आदेश जिला उपायुक्त मड़ी ने दे दिए हैं इसके बारे ग्राम पंचायत काडा प्रधान ने कहा कि निलंबित के बारे पचांयत सचिव ने अवगत करवा दिया है, । तथा मेने यह मामला उच्च न्यायालय में भी दिया है ।
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वहीं खण्ड विकास अधिकारी राजेंद्र तेजटा ने कहा कि उपरोक्त मामले में जिला उपायुक्त मड़ी के आदेश आए है। जिसमे प्रधान को निलंवित किया गया है इसकी जानकारी पंचायत सचिव के माध्यम से भेजी जा चुकी है । व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने को लेकर छानवीन के दौरान तथ्य सामने आए जिस पर जिलाघीश मड़ी द्रारा ग्राम पंचायत काड़ा प्रधान को निलंवित करने के आदेश दिए गए हैं।
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