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बिलासपुर ! उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन पंकय राय ने आदेश देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग और सीएमओ बिलासपुर को सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 एसओपी के उचित पालन के साथ स्कूल में भाग लेने वाले छात्रों का रैडम सैपलिंग लेना सुनिश्चित करें ताकि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कोविड प्रोकोटोल का अनिवार्य रूप से पालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपादा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
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