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बिलासपुर ! हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सहारा योजना चलाई गई है। ये योजना प्र्रदेशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग जिनकी आय चार लाख रुपये से कम है और एकल परिवार से संबध रखते हैं। उनके लिए कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीडित होने पर सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरु कर एक नई पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां जिन पर यह अनुदान प्राप्त होगा इस प्रकार से हैं-(1) पार्किसन (2) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (3) थैलेसीमिया (4) कैंसर रोग (5) हीमोफीलिया (6) गुर्दे की विफलता (7) पैरालिसिस तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य रोग जो स्थाई रुप से किसी रोगी को अक्षम करते हैं। सहारा योजना के तहत रोगी को प्रतिमाह 3000 रुपये वित्तीय सहायता हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी। और अगर लोंगो को वितीय सहायता का मैसज नही आता है तो वह व्यक्ति अपनी पासबुक बैंक मे अवश्य अपडेट करवाऐ प इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं पैंशनभोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस सहारा योजना का उद्देश्य. लंबी बिमारी में उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्यों से निजात दिलवाना है। आवेदन के लिए मूल प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसेः-बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पूर्ण जानकारी तथा जीवन प्रमाण पत्र सलंग्न करके नजदीक के लोकमित्र केन्द्र में अवश्य अपलोड करवाने होंगे। इस योजना की जानकारी के लिए आप उक्त दस्तावेजों के बारे में अपने क्षेत्र की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना निश्चित रुप से, कमजोर प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और हम स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को सार्थक सिद्व कर पाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार बिलासपुर ने सभी से अनुरोध किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त किसी भी बिमारी से पीडित हो तो अपना पंजीकरण जल्दी से जल्दी करवाएं और योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने पात्र लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि हर 6 महीने के बाद सपअम बमतजपपिबंजम अवश्य सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भेज दिया करें अन्यथा इस योजना में दी जाने बाली राशि के भुगतान में देरी हो सकती है जब तक पात्र लोगों को प्राप्त न हो।
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