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बिलासपुर ! बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता नरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास खण्ड झण्डूता की ग्राम पंचायत बलोह के आंगनवाडी केन्द्र सगास्वीं में आंगनवाडी सहायिका का 1 रिक्त पद भरने के लिए 5 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए है। उन्हांेने बताया कि इस पद के लिए साक्षात्कार 7 जुलाई को प्रातः 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र साधारण कागज पर सभी दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता के कार्यालय में अन्तिम तिथि 5 जुलाई तक पहुँच जाने चाहिए। उन्होने बताया कि आंगनवाड़ी सहायिका हेतू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। प्रार्थी का अलग परिवार है तो पंचायत परिवार रजिस्टर में उनका नाम 1 जनवरी, 2021 से पहले पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 35 हजार रूपए से अधिक न हो, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा प्रार्थी का नाम खुले रहे आंगनवाडी केन्द्र के परिवारों की सूचि में शामिल होना अनिवार्य है तथा प्रार्थी हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।
बिलासपुर ! बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता नरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास खण्ड झण्डूता की ग्राम पंचायत बलोह के आंगनवाडी केन्द्र सगास्वीं में आंगनवाडी सहायिका का 1 रिक्त पद भरने के लिए 5 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए है। उन्हांेने बताया कि इस पद के लिए साक्षात्कार 7 जुलाई को प्रातः 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र साधारण कागज पर सभी दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी झण्डूता के कार्यालय में अन्तिम तिथि 5 जुलाई तक पहुँच जाने चाहिए।
उन्होने बताया कि आंगनवाड़ी सहायिका हेतू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। प्रार्थी का अलग परिवार है तो पंचायत परिवार रजिस्टर में उनका नाम 1 जनवरी, 2021 से पहले पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 35 हजार रूपए से अधिक न हो, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा प्रार्थी का नाम खुले रहे आंगनवाडी केन्द्र के परिवारों की सूचि में शामिल होना अनिवार्य है तथा प्रार्थी हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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