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बिलासपुर ! लेठवीं लंजता धारवाड़ा पर सड़क निर्माण कार्य के कारण यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार 31 जुलाई 2022 तक लेठवीं लंजता धारवाड़ा पर सड़क वाहनों के यातायात के लिए बंद कर दी गयी है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये कि यातायात के लिए उपरोक्त सड़क बेला साईड सुमारी से लोअर भपराल रोड़ तथा लेठवीं साईड से लेठवीं भराड़ी लंजता सड़क के माध्यम से सड़क यातायात को सुचारू रखा जाएगा।
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