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बिलासपुर ! उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 34 ऋण प्रकरण जिला स्तरीय समीति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गए। यह जानकारी उन्होने जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर की नौंवी जिला स्तरीय बैठक की अघ्यक्षता के दौरान दी। उन्होने कहा कि इन ऋण प्रकरणों की समीक्षा करने के उपरांत 34 ऋण प्रकरणों को अनुमोदित कर दिया गया। जिनकी कुल परियोजना लागत 8 करोड़ 21 लाख रू0 है, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख रू0 का अनुदान बैकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाने के पश्चात दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के स्थापित होने पर 95 युवाओं को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। योजना के लागू होने से अब तक कुल 231 ऋण प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गए जिनमें 42.20 करोड़ रू0 का निवेश तथा 9.55 करोड़ रू0 की अनुदान राशि दी प्रस्तावित है। जिला में अब तक कुल 125 इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिनमें 5.23 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। महाप्रबधक जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर ने बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना, जो कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के औधोगिक कार्यकलाप सर्विस एवं व्यापार गतिविधियां जैसे कि होटल, मिठाई की दुकान, फ्लैक्स प्रिंटिग, ब्यूटी पार्लर की दुकान, जिम, बैंक्ट हाॅल, सर्विस स्टेशन, फोटो स्टुडियो, फर्नीचर शाॅप, दुकाने (सभी प्रकार की), कम्युनिटि किंचन, धर्म कांटा, रिपेयर शाॅप (सभी प्रकार की), लैबोरेटरी सभी प्रकार की, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस, फैंशन डिजाइन, टूर ट्रैवल एंजेंसी, साऊंड, रिकाॅर्डिग, मार्केटिंग कंसलटैंसी, टाईपिंग सैंटर, प्रिटिंग प्रैस, रेस्टोरेंट, ढाबा, किरयाना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, बैल्डिंग वर्कस, मोबाइल शाॅप, जेसीबी, एक्स-रे, क्लीनिक लैब, डैन्टल क्लीनिक, मैडीकल स्टोर, मनयारी की दुकान, साइबर कैफे, प्लंबर की दुकान, इलैक्ट्रीश्न, कटिंग टेलरिंग, टैंट हाउस, यूटिलिटी ट्राला (Goods Carrier upto10 Lakh)(self Driven) कोल्ड स्टोर, वेयर हाऊस, कोचिग सैंटर, मिनरल वाटर प्लांट, हौजरी का कार्य, पेपर प्लेट, इन्टर लाॅक टाईल, सीमेंट ब्लाॅक शामिल है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत अपना रोजगार चलाने के इच्छुक/योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष के मध्य हो उनको, संबंधित बैंको के माध्यम से 60 लाख रू0 तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 40 लाख रू0 तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश पर विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत व अन्य को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना का पूरा लाभ उठाने हेतु उद्योग विभाग की वेबसाईट (www.mmsy.hp.gov.in) पर जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए परियोजना प्रबन्धक - 7018401258, प्रसार अधिकारी सदर - 9817997294, प्रसार अधिकारी घुमारवीं - 9817690041 तथा प्रसार अधिकारी झण्डूता -7018880421 से सम्पर्क कर सकते है।
बिलासपुर ! उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 34 ऋण प्रकरण जिला स्तरीय समीति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गए। यह जानकारी उन्होने जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर की नौंवी जिला स्तरीय बैठक की अघ्यक्षता के दौरान दी। उन्होने कहा कि इन ऋण प्रकरणों की समीक्षा करने के उपरांत 34 ऋण प्रकरणों को अनुमोदित कर दिया गया। जिनकी कुल परियोजना लागत 8 करोड़ 21 लाख रू0 है, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख रू0 का अनुदान बैकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाने के पश्चात दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के स्थापित होने पर 95 युवाओं को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। योजना के लागू होने से अब तक कुल 231 ऋण प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गए जिनमें 42.20 करोड़ रू0 का निवेश तथा 9.55 करोड़ रू0 की अनुदान राशि दी प्रस्तावित है। जिला में अब तक कुल 125 इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिनमें 5.23 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है।
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महाप्रबधक जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर ने बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना, जो कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के औधोगिक कार्यकलाप सर्विस एवं व्यापार गतिविधियां जैसे कि होटल, मिठाई की दुकान, फ्लैक्स प्रिंटिग, ब्यूटी पार्लर की दुकान, जिम, बैंक्ट हाॅल, सर्विस स्टेशन, फोटो स्टुडियो, फर्नीचर शाॅप, दुकाने (सभी प्रकार की), कम्युनिटि किंचन, धर्म कांटा, रिपेयर शाॅप (सभी प्रकार की), लैबोरेटरी सभी प्रकार की, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस, फैंशन डिजाइन, टूर ट्रैवल एंजेंसी, साऊंड, रिकाॅर्डिग, मार्केटिंग कंसलटैंसी, टाईपिंग सैंटर, प्रिटिंग प्रैस, रेस्टोरेंट, ढाबा, किरयाना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, बैल्डिंग वर्कस, मोबाइल शाॅप, जेसीबी, एक्स-रे, क्लीनिक लैब, डैन्टल क्लीनिक, मैडीकल स्टोर, मनयारी की दुकान, साइबर कैफे, प्लंबर की दुकान, इलैक्ट्रीश्न, कटिंग टेलरिंग, टैंट हाउस, यूटिलिटी ट्राला (Goods Carrier upto10 Lakh)(self Driven) कोल्ड स्टोर, वेयर हाऊस, कोचिग सैंटर, मिनरल वाटर प्लांट, हौजरी का कार्य, पेपर प्लेट, इन्टर लाॅक टाईल, सीमेंट ब्लाॅक शामिल है।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत अपना रोजगार चलाने के इच्छुक/योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष के मध्य हो उनको, संबंधित बैंको के माध्यम से 60 लाख रू0 तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 40 लाख रू0 तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश पर विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत व अन्य को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना का पूरा लाभ उठाने हेतु उद्योग विभाग की वेबसाईट (www.mmsy.hp.gov.in) पर जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए परियोजना प्रबन्धक - 7018401258, प्रसार अधिकारी सदर - 9817997294, प्रसार अधिकारी घुमारवीं - 9817690041 तथा प्रसार अधिकारी झण्डूता -7018880421 से सम्पर्क कर सकते है।
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