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बिलासपुर ! उपायुक्त बिलासपुर एवं जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने बताया कि 13 मार्च से 14 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाबा बालक नाथ मेला के दौरान श्रद्वालुओं की सम्भावित अत्यधिक संख्या को नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने हेतु हिमाचल प्रदेश भारतीय दण्ड संहिता धारा 144 के अन्तर्गत थाना तलाई मे 13 मार्च से 14 अप्रैल तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होने बताया कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना, पुलिस बल अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागु नहीं की जाएगी।
बिलासपुर ! उपायुक्त बिलासपुर एवं जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने बताया कि 13 मार्च से 14 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाबा बालक नाथ मेला के दौरान श्रद्वालुओं की सम्भावित अत्यधिक संख्या को नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने हेतु हिमाचल प्रदेश भारतीय दण्ड संहिता धारा 144 के अन्तर्गत थाना तलाई मे 13 मार्च से 14 अप्रैल तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी की है।
उन्होने बताया कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना, पुलिस बल अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागु नहीं की जाएगी।
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