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बिलासपुर ! उपमण्डल अधिकारी ना० सदर रामेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय नलवाडी मेला 17 मार्च से 23 मार्च तक लूहणु मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान लगने वाले झूले व डोम की बोली देने के इच्छुक व्यक्ति को 6 तथा 7 मार्च या इससे पूर्व 100 रुपये का टैंडर फार्म लेना होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीदाता को बोली वाले दिन 11ः30 बजे तक मु० 1 लाख रूपए की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जोकि उपायुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर हि.प्र. के नाम जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि झूलों व डोम के मूल्य में पिछले वर्ष के उच्चतम मूल्य में कम से कम 15 प्रतिशत बढौतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोलीदाता के पास पैन नम्बर/जीएसटी नम्बर व तीन वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जोकि बोली से पहले प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि बोलीदाता को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति को ही बोली की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। उन्होंने बताया कि बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जाने वाली भुगतान राशि पूर्णतया जीएसटी/अन्य कर रहित होगी तथा उसपर लगने वाले जीएसटी/अन्य कर को सरकार कोष में जमा करवाने बारे वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उन्होंने बताया कि डोम पूर्णतया वाॅटरप्रुफ होना चाहिए तथा प्रतिदिन साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसका अपने स्तर पर प्रबंध करना होगा। झूले व डोम में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदवार होगा तथा किसी भी प्रकार के हर्जाना/राहत का हकदार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अंतिम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के तुरंत बाद पूर्ण राशि जमा करवानी होगी अन्यथा बोली रदद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि बोलीदाता शर्ते पूरी नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि वापिस नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपमण्डल दण्डाधिकारी सदर को नीलामी की प्रकिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
बिलासपुर ! उपमण्डल अधिकारी ना० सदर रामेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय नलवाडी मेला 17 मार्च से 23 मार्च तक लूहणु मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान लगने वाले झूले व डोम की बोली देने के इच्छुक व्यक्ति को 6 तथा 7 मार्च या इससे पूर्व 100 रुपये का टैंडर फार्म लेना होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीदाता को बोली वाले दिन 11ः30 बजे तक मु० 1 लाख रूपए की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जोकि उपायुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर हि.प्र. के नाम जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि झूलों व डोम के मूल्य में पिछले वर्ष के उच्चतम मूल्य में कम से कम 15 प्रतिशत बढौतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोलीदाता के पास पैन नम्बर/जीएसटी नम्बर व तीन वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जोकि बोली से पहले प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि बोलीदाता को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति को ही बोली की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। उन्होंने बताया कि बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जाने वाली भुगतान राशि पूर्णतया जीएसटी/अन्य कर रहित होगी तथा उसपर लगने वाले जीएसटी/अन्य कर को सरकार कोष में जमा करवाने बारे वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उन्होंने बताया कि डोम पूर्णतया वाॅटरप्रुफ होना चाहिए तथा प्रतिदिन साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसका अपने स्तर पर प्रबंध करना होगा।
झूले व डोम में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदवार होगा तथा किसी भी प्रकार के हर्जाना/राहत का हकदार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अंतिम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के तुरंत बाद पूर्ण राशि जमा करवानी होगी अन्यथा बोली रदद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि बोलीदाता शर्ते पूरी नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि वापिस नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपमण्डल दण्डाधिकारी सदर को नीलामी की प्रकिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
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