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बिलासपुर , 03 अक्तूबर - प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 अक्तूबर को बिलासपुर दौरे को देखते हुए जिला दण्डाकारी बिलासपुर पंकज राय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 अक्तूबर 2022 को जिला में सभी प्रकार की अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगें ।
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