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बिलासपुर , 17 फरवरी [ के. एस. प्रेमी ] ! मुख्यमन्त्री स्वालम्बन योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर द्वारा 57 ऋण प्रकणों द्वारा जिला स्तरीय उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डॉ निधी पटेल ने दी। उन्होने बताया कि कुल परियोजना लागत 8 करोड 34 लाख रूपए निवेश होगें। जिसमें 1 करोड 69 लाख का अनुदान बैकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के पश्चात दिया जाएगा। उन्होने बताया कि इन इकाइयों के स्थापित होने पर 108 युवाओं को रोजगार मिलेगा। केन्द्र के तहत अब तक कुल 141 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गए है। इस वर्ष जिला में 4 करोड 7 लाख की अनुदान राशि प्रदान कर 62 इकाइया प्रदान की जा चुकी है। जिला महाप्रबन्धक साक्षी सती ने बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना जो कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के औधोगिक कार्यकलाप सर्विस, व्यापार गतिविधियां जैसे कि होटल, मिठाई की दुकान, फ्लैक्स प्रिंटिंग, ब्यूटी पार्लर की दुकान, जिम, बैंक्ट हॉल, सर्विस स्टेशन, फोटो स्टुडियो, फर्नीचर शॉप, दुकाने सभी प्रकार की कम्युनिटि किंचन, धर्म कांटा, रिपेयर शॉप सभी प्रकार की, लैबोरेटरी सभी प्रकार की, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस, फँशन डिजाइन, टूर ट्रैवल एजेंसी, साऊंड, रिकॉर्डिंग, मार्केटिंग कंसलटेंसी, टाईपिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रैस, रेस्टोरेंट, ढाबा, किरयाना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, बैल्डिंग वर्कस, मोबाइल शॉप, एक्स-रे, क्लीनिक लैब, डेन्टल क्लीनिक, मैडीकल स्टोर, मनवारी की दुकान, साइबर कैफे प्लंबर की दुकान, इलैक्ट्रीश्न, कटिंग टेलरिंग, टैंट हाउस, यूटिलिटी ट्राला, कोल्ड स्टोर, वेयर हाऊस, कोचिंग सेंटर, मिनरल वाटर प्लांट, हौजरी का कार्य, पेपर प्लेट, इन्टर लॉक टाईल, सीमेंट ब्लॉक, डायरी फार्म शामिल है। योजना के अन्तर्गत अपना व्यवसाय चलाने के इच्छुक, बेरोजगार हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष, महिलाओं की आयु 50 वर्ष के मध्य हो उनको, संबंधित बैंको के माध्यम से 1 करोड़ रू0 तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 60 लाख रू0 तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश पर महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति व विकलांग पुरुषों को 30 प्रतिशत तथा अन्य को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के लिए 5 प्रतिशत व्याज अनुदान भी उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रदान किया जाता है। उन्होने उद्यमी से मुख्यम्नत्री स्वावलम्बन योजना का पूरा लाभ उठाने हेतु विभाग की बैब साईट डब्लयु डब्लयु डब्लयु डॉट एमएमएसवाई डॉट एच पी डॉट जिवोवी डॉट इन पर जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए 01978224248, 9817997294, 9816228716, 9817690041 पर सम्पर्क कर सकते है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
बिलासपुर , 17 फरवरी [ के. एस. प्रेमी ] ! मुख्यमन्त्री स्वालम्बन योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर द्वारा 57 ऋण प्रकणों द्वारा जिला स्तरीय उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डॉ निधी पटेल ने दी।
उन्होने बताया कि कुल परियोजना लागत 8 करोड 34 लाख रूपए निवेश होगें। जिसमें 1 करोड 69 लाख का अनुदान बैकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के पश्चात दिया जाएगा। उन्होने बताया कि इन इकाइयों के स्थापित होने पर 108 युवाओं को रोजगार मिलेगा। केन्द्र के तहत अब तक कुल 141 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गए है। इस वर्ष जिला में 4 करोड 7 लाख की अनुदान राशि प्रदान कर 62 इकाइया प्रदान की जा चुकी है।
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जिला महाप्रबन्धक साक्षी सती ने बताया कि मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना जो कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के औधोगिक कार्यकलाप सर्विस, व्यापार गतिविधियां जैसे कि होटल, मिठाई की दुकान, फ्लैक्स प्रिंटिंग, ब्यूटी पार्लर की दुकान, जिम, बैंक्ट हॉल, सर्विस स्टेशन, फोटो स्टुडियो, फर्नीचर शॉप, दुकाने सभी प्रकार की कम्युनिटि किंचन, धर्म कांटा, रिपेयर शॉप सभी प्रकार की, लैबोरेटरी सभी प्रकार की, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस, फँशन डिजाइन, टूर ट्रैवल एजेंसी, साऊंड, रिकॉर्डिंग, मार्केटिंग कंसलटेंसी, टाईपिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रैस, रेस्टोरेंट, ढाबा, किरयाना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, बैल्डिंग वर्कस, मोबाइल शॉप, एक्स-रे, क्लीनिक लैब, डेन्टल क्लीनिक, मैडीकल स्टोर, मनवारी की दुकान, साइबर कैफे प्लंबर की दुकान, इलैक्ट्रीश्न, कटिंग टेलरिंग, टैंट हाउस, यूटिलिटी ट्राला, कोल्ड स्टोर, वेयर हाऊस, कोचिंग सेंटर, मिनरल वाटर प्लांट, हौजरी का कार्य, पेपर प्लेट, इन्टर लॉक टाईल, सीमेंट ब्लॉक, डायरी फार्म शामिल है।
योजना के अन्तर्गत अपना व्यवसाय चलाने के इच्छुक, बेरोजगार हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष, महिलाओं की आयु 50 वर्ष के मध्य हो उनको, संबंधित बैंको के माध्यम से 1 करोड़ रू0 तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 60 लाख रू0 तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश पर महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति व विकलांग पुरुषों को 30 प्रतिशत तथा अन्य को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो के लिए 5 प्रतिशत व्याज अनुदान भी उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रदान किया जाता है।
उन्होने उद्यमी से मुख्यम्नत्री स्वावलम्बन योजना का पूरा लाभ उठाने हेतु विभाग की बैब साईट डब्लयु डब्लयु डब्लयु डॉट एमएमएसवाई डॉट एच पी डॉट जिवोवी डॉट इन पर जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए 01978224248, 9817997294, 9816228716, 9817690041 पर सम्पर्क कर सकते है।
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