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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए ऑमिक्राॅन के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिला बिलासपुर में मास्क नहीं-तो सेवा नहीं की नीति जारी रहेगी। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी इंडोर एवं खुले स्थानों जिनमें विवाह स्थल एवं बैंक्वेट हाॅल सम्मिलित है तथा सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य सम्मेलनों आदि में 50 प्रतिशत की कुल क्षमता की ही अनुमति होगी। सभी स्थानों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ होटल एवं रेस्तरां खुले रहेंगे। सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, व्यायामशालाएं आदि सभी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगीं। धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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