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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि घण्डालवीं-हटवाड़-जाहू सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि घण्डालवीं-हटवाड़-जाहू सड़क का प्रयोग करने वाले वाहन चालक 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर तक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जाहू-लदरौर वाया सुल्गवान, पंतेहडा-बैगेटु-लदरौर और बम-सलौन-बारा दा घाट सड़क मार्ग का प्रयोग करें।
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