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बिलासपुर ! जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी का कार्य पुनः आरम्भ कर दिया गया है तथा जिला में अब तक 46 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी किया जा चुका है। भारत सरकार के निर्देशानुसार शत प्रतिशत उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी किया जाना आवश्यक है तथा इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। किसी भी उपभोक्ता का ईकेवाईसी न करवाने के फलस्वरूप राशन वितरण नहीं रोका जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा ईकेवाईसी का कार्य करने के लिए उचित मूल्य की दुकान धारक को 4/- रूपये प्रति उपभोक्ता राशी का भुगतान किया जा रहा है अतः उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी उनकी सुविधा के अनुरूप घर द्वार या उचित मूल्य की दुकान पर उचित मूल्य की दुकान धारक द्वारा किया जायेगा। तथा किसी भी उपभोक्ता को ईकेवाईसी के कार्य के लिए उचित मूल्य की दुकान पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा उचित मूल्य की दुकान धारक द्वारा व्यस्ततम समय में केवल उन्ही उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी किया जायेगा, जो कि राशन लेने आये होंगे तथा तथा अन्य उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी प्रातः या सायंकाल में किया जायेगा। उचित मूल्य की दुकान धारक उपभोक्ताओं व् स्वयं की सुविधा के मद्येनजर ईकेवाईसी का कार्य गाँव/महोल्ला /पंचायत घर/महिला मण्डल / सरकारी स्कूल प्रांगण जैसे उचित स्थानों को चिन्हित करके उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना देकर ईकेवाईसी कार्य करेंगे। ऐसे उपभोक्ता जो कि पढाई, रोजगार इत्यादि के कारण अपने घर गाँव से दूर है वह प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना ईकेवाईसी करवा सकते हैं। और यदि प्रदेश से बाहर रहते है तो घर आने पर अपना ईकेवाईसी करवा सकते है। यदि किसी उपभोक्ता या उचित मूल्य की दुकान धारक को इस कार्य में कोई असुविधा होती है या कोई जानकारी वांछित हो तो वह जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर जिला बिलासपुर के कार्यालय दूरभाष संख्या 01978-222349 पर संपर्क कर सकते है।
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