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बिलासपुर ! क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के परिसर में निजी वाहनों की आवाजाही और परिसर के अन्दर वाहनों बे-तरतीब पार्किंग के कारण र्टैफिक जाम तथा बाहरी रोगियों और उनके परिचारकों की आवाजाही में बाधा एवं एम्बुलेस की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर की चारदिवारी को नो पार्किगं जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एम्बुलेेस के प्रवेश करने और पार्किगं स्थल पर पार्क करने की अनुमति दी जायेगाी तथा रोगियों को छोड़ने के लिए ले जा रहे वाहनों को मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन अन्दर रूकने की अनुमति नहीं होगीं। परिसर में दवाईयां या उपकरण ले जा रहे वाहनों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी परमिट दिखाने के उपरान्त ही अनुमति दी जायेगी तथा स्वास्थ्य विभाग तथा स्टाफ के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्किग करने की शर्त पर मुख्य द्वार से प्रवेश की अनुमति दी जायेगाी।
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