- विज्ञापन (Article Top Ad) -
बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि कोठी से बरोटा वाया गटोर सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 15 से 30 सितम्बर तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि कोठी से बरोटा वाया गटोर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 15 से 30 सितम्बर तक डंगार बरोटा लदरौर और डूमेहर से जोल सड़क मार्ग से होगी। तरोंतरा से दाबला सड़क 15 से 19 सितम्बर तक रहेगी बंद उन्होंने यह भी आदेश दिए कि सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण तरोंतरा से दाबला सड़क 15 से 19 सितम्बर तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 15 से 19 सितम्बर तक वाहनों की आवाजाही घुमारवीं कोठी बड्डू सड़क से होगी।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -