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बिलासपुर , 22 सितम्बर ! श्री नयनादेवी जी मन्दिर में 26 सितम्बर से 5 अक्तूबर 2022 तक मनाये जाने वाले आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान कानून व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 26 सितम्बर 2022 से 5 अक्तूबर 2022 तक अस्त्र-शस्त्र गोला बारूद्व व दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
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