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चम्बा ! खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के संयुक्त तत्वधान में आज ग्राम पंचायत मैहला के पंचायत घर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा की प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिवस बाजार के दुरुपयोग और उपभोक्ताओंं के अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाज़ार में होने वाली ठगी, मिलावट, एमआरपी से ज्यादा दाम, बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कानूनी सहायता के बारे में अवगत करते हुए कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित, अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में अधिवक्ता कुसुम लता ने सुरक्षा का अधिकार,सूचना का अधिकार,चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार,निवारण चाहने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी साझा की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा विजय हमलाल ने उपस्थित लोगों को विभागीय संबंधी विभिन्न जानकारी से अवगत करवाया। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चम्बा के अधिकारी व कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
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