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चम्बा ! जिला चम्बा में लोकसभा उप चुनाव के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी डीसी राणा ने आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद साथ रखने पर तुरंत प्रभाव से उप चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही लाइसेंस होल्डर को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पुलिस कर्मियों ,होमगार्डस तथा कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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