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चम्बा ! लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में सभी प्रिंटर्स के लिए निर्वाचन से संबंधित पंपलेटों पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के उपबंधों की अनुपालना करना अत्यंत आवश्यक है जिसके अनुसार प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व है कि वह इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सभी मुद्रकों को लिखित रूप से इन प्रावधानों और आयोग के विद्यमान निर्देशों बारे सूचित करें तथा उपमंडल स्तर के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारीयों और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी इस बारे में सूचित करें।
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