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चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर ने कहा कि भावात्मक और वित्तीय उत्पीड़न भी अपराध की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अलावा यदि महिला के साथ भावात्मक और वित्तीय आधार पर भी उत्पीड़न किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान मौजूद है। आज चम्बा मुख्यालय के बचत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को अलग-अलग विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई । इस मौके पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने महिलाओं को उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर श्रम रोजगार विभाग, महिला एवं बाल समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया ।कार्यक्रम में भाग लेने आई विभिन्न संस्थाओं से महिलाओं को इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का भी आह्वान किया गया ।ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों व महिलाओं को इन सभी योजनाओं की जानकारी मिल सके और उनको उसका लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से लीगल सर्विसेज कैंप खासकर महिलाओं के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। जिसमें अलग-अलग विभागों की स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है । कौन-कौन से विभाग में कौन-कौन सी स्कीमें चलाई जा रही है इसके बारे में जानकारी दी गई । साथ ही जिस महिला को सरकारी स्कीम का बेनिफिट चाहिए उस संबंधित विभाग के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसका बेनिफिट उस महिला को दिलाया जाएगा। उसके अलावा इसका फॉलोअप भी किया जाएगा कि जिस महिला का आवेदन संबंधित विभाग को दिया गया है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं और अगर नहीं हुई है तो उसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।
चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर ने कहा कि भावात्मक और वित्तीय उत्पीड़न भी अपराध की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अलावा यदि महिला के साथ भावात्मक और वित्तीय आधार पर भी उत्पीड़न किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान मौजूद है। आज चम्बा मुख्यालय के बचत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को अलग-अलग विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई । इस मौके पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने महिलाओं को उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
इस मौके पर श्रम रोजगार विभाग, महिला एवं बाल समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया ।कार्यक्रम में भाग लेने आई विभिन्न संस्थाओं से महिलाओं को इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का भी आह्वान किया गया ।ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों व महिलाओं को इन सभी योजनाओं की जानकारी मिल सके और उनको उसका लाभ मिल सके।
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इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से लीगल सर्विसेज कैंप खासकर महिलाओं के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। जिसमें अलग-अलग विभागों की स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है । कौन-कौन से विभाग में कौन-कौन सी स्कीमें चलाई जा रही है इसके बारे में जानकारी दी गई । साथ ही जिस महिला को सरकारी स्कीम का बेनिफिट चाहिए उस संबंधित विभाग के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसका बेनिफिट उस महिला को दिलाया जाएगा।
उसके अलावा इसका फॉलोअप भी किया जाएगा कि जिस महिला का आवेदन संबंधित विभाग को दिया गया है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं और अगर नहीं हुई है तो उसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।
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