- विज्ञापन (Article Top Ad) -
चम्बा ! उपायुक्त डीसी राणा ने विकास कार्यों में अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के चलते प्रधान ग्राम पंचायत चूहन को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं । उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत चूहन के प्रधान पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि पवन कुमार प्रधान ग्राम पंचायत चूहन को विकासखंड भटियात द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्य में अनियमितताएं करने पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए आरोपों के आधार पर 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित)की धारा 145 (1) ग के प्रावधान के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 7 फरवरी को कारण बताओ नोटिस का उत्तर कार्यालय में प्राप्त हुआ था । 25 फरवरी को इस मामले की व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी । प्रधान पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर व व्यक्तिगत सुनाई के गहन अवलोकन करने पर उनका उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल पाया गया । जारी आदेश के अनुसार उनके पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं ।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -