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चम्बा ! जिला में बुधवार से बाजार रात आठ बजे बंद होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट व ढाबे आदि रात दस बजे तक खुल सकेंगे। सरकार के आदेशों के बाद तत्काल प्रभाव से जिला में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि दुकानदारों वह लोगों को कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित बनानी होगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी दुकान में कोविड नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने दी उन्होंने बताया कि जिला व प्रदेश में आवाजाही के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से जिला में तमाम सरकारी कार्यालय फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से इंटरस्टेट बस सेवा भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ आरंभ होने जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से तमाम धार्मिक संस्थान भी खोले जा रहे हैं। हालांकि धार्मिक संस्थानों में जागरण व भजन कीर्तन करने की मनाही रहेगी। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि सामाजिक सहयोग समारोह के आयोजन में भी सरकार की ओर से ढील दी गई है। अब शादी समारोह में अधिकतम पचास लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से लोगों की सुविधा हेतु यह ढील दी गई है। मगर लोग कोविड नियमों की पालना करना न भूले।
चम्बा ! जिला में बुधवार से बाजार रात आठ बजे बंद होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट व ढाबे आदि रात दस बजे तक खुल सकेंगे। सरकार के आदेशों के बाद तत्काल प्रभाव से जिला में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि दुकानदारों वह लोगों को कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित बनानी होगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी दुकान में कोविड नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने दी उन्होंने बताया कि जिला व प्रदेश में आवाजाही के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से जिला में तमाम सरकारी कार्यालय फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से इंटरस्टेट बस सेवा भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ आरंभ होने जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से तमाम धार्मिक संस्थान भी खोले जा रहे हैं। हालांकि धार्मिक संस्थानों में जागरण व भजन कीर्तन करने की मनाही रहेगी।
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उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि सामाजिक सहयोग समारोह के आयोजन में भी सरकार की ओर से ढील दी गई है। अब शादी समारोह में अधिकतम पचास लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से लोगों की सुविधा हेतु यह ढील दी गई है। मगर लोग कोविड नियमों की पालना करना न भूले।
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