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चम्बा ! ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 26 जनवरी को ज़िला में गणतंत्र दिवस से संबंधित कार्यक्रम के लिए आदेश जारी किए हैं । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसईसी द्वारा निर्धारित कोविड-19 से एहतियातन जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुले में आयोजन के दौरान लोगों की उपस्थिति ( गैदरिंग) पचास प्रतिशत सुनिश्चित बनाने के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित बनाना होगा । जारी आदेश के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , सभी उपमंडल दंडाधिकारी, सभी कार्यालय अध्यक्षों, कार्यकारी दंडाधिकारी , खंड विकास अधिकारी,नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आदेश के अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा गया है ।
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