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चम्बा , 18 फरवरी [ शिवानी ] ! दिनांक 8 फरवरी 2023 को चाइल्डलाइन को मुफ्त फोन सेवा 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि चम्बा उपमंडल की ग्राम पंचायत बरौर के 18 वर्षीय लड़के की शादी चम्बा उपमंडल की ही ग्राम पंचायत सिल्लाध्राट की निवासी एक 18 वर्षीय लड़की के साथ 16 फरवरी 2023 को करवाई जा रही है। इस संबंध में चाइल्डलाइन द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई थी तथा लड़के के परिजनों को चाइल्डलाइन कार्यालय बुलाकर शादी न करवाने हेतु हिदायत दी थी। परिजनों ने यह विश्वास दिलाया था कि लड़के की शादी नहीं करवाई जाएगी। इस संबंध में महिला व बाल - विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सूचित कर दिया गया था कि वो परिवार पर नजर बनाए रखे। परंतु 18 फरवरी 2023 कि सुबह चाइल्डलाइन को पुनः सूचना प्राप्त हुई की उक्त शादी जो रोक दी गई थी, अब 19 फरवरी को करवाई जा रही है। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिलाधीश चम्बा डीसी राणा , उपमंडल दंडाधिकारी चम्बा अरुण कुमार शर्मा जी, उप पुलिस अधीक्षक चम्बा अजय कपूर जी, एसएचओ चम्बा सहित जिला कार्यक्रम एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी चम्बा राकेश चौधरी व बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी गई। जिलाधीश व उपमंडल दंडाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया इस संबंध में पुलिस टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई टीम तथा चाइल्डलाइन टीम द्वारा उक्त गांव में जाकर परिजनों के बयान पुनः दर्ज किए वह शादी रुकवा दी गई व उन्हें बाल-विवाह के नुकसान तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया। उन्हें हिदायत दे दी गई है कि यदि अब शादी आयोजन किया जाता है तो इस संबंध निश्चित रूप से एफ० आई० आर० दर्ज करके कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विदित रहे की वर्तमान में शादी के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष जबकि लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। टीम में हेड कांस्टेबल प्रेम लाल, महिला हेड कांस्टेबल रतो देवी, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रोटेक्शन ऑफिसर रिंकू शर्मा तथा समन्वयक चाइल्डलाइन चम्बा कपिल शर्मा शामिल रहे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , 18 फरवरी [ शिवानी ] ! दिनांक 8 फरवरी 2023 को चाइल्डलाइन को मुफ्त फोन सेवा 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि चम्बा उपमंडल की ग्राम पंचायत बरौर के 18 वर्षीय लड़के की शादी चम्बा उपमंडल की ही ग्राम पंचायत सिल्लाध्राट की निवासी एक 18 वर्षीय लड़की के साथ 16 फरवरी 2023 को करवाई जा रही है। इस संबंध में चाइल्डलाइन द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई थी तथा लड़के के परिजनों को चाइल्डलाइन कार्यालय बुलाकर शादी न करवाने हेतु हिदायत दी थी।
परिजनों ने यह विश्वास दिलाया था कि लड़के की शादी नहीं करवाई जाएगी। इस संबंध में महिला व बाल - विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सूचित कर दिया गया था कि वो परिवार पर नजर बनाए रखे।
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परंतु 18 फरवरी 2023 कि सुबह चाइल्डलाइन को पुनः सूचना प्राप्त हुई की उक्त शादी जो रोक दी गई थी, अब 19 फरवरी को करवाई जा रही है। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिलाधीश चम्बा डीसी राणा , उपमंडल दंडाधिकारी चम्बा अरुण कुमार शर्मा जी, उप पुलिस अधीक्षक चम्बा अजय कपूर जी, एसएचओ चम्बा सहित जिला कार्यक्रम एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी चम्बा राकेश चौधरी व बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी गई।
जिलाधीश व उपमंडल दंडाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया इस संबंध में पुलिस टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई टीम तथा चाइल्डलाइन टीम द्वारा उक्त गांव में जाकर परिजनों के बयान पुनः दर्ज किए वह शादी रुकवा दी गई व उन्हें बाल-विवाह के नुकसान तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया।
उन्हें हिदायत दे दी गई है कि यदि अब शादी आयोजन किया जाता है तो इस संबंध निश्चित रूप से एफ० आई० आर० दर्ज करके कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विदित रहे की वर्तमान में शादी के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष जबकि लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। टीम में हेड कांस्टेबल प्रेम लाल, महिला हेड कांस्टेबल रतो देवी, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रोटेक्शन ऑफिसर रिंकू शर्मा तथा समन्वयक चाइल्डलाइन चम्बा कपिल शर्मा शामिल रहे।
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