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चम्बा ! जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के प्रारंभिक संकेत व ओमीक्रोन वैरीएंट के मामलों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की ज़िला में अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए वर्तमान और आने वाली स्थिति के अनुरूप कोविड-19 का त्वरित और प्रभावी प्रबंधन किया जाना आवश्यक हैं । आदेश के अनुसार ज़िला में नो मास्क नो सर्विस का यथावत कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मास्क पहने या मुह ढके हुए व्यक्ति को ही सार्वजनिक परिवहन और किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्थापना में उपलब्ध सेवा के लिए अनुमति होगी । नियमों के उल्लंघन की अवस्था में स्थापना को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। सभी समाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक,राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी से ऑनलाइन पंजीकरण करके अनुमति लेनी आवश्यक होगी। 18 वर्ष के अधिक आयु वाले लोगों को किसी भी सरकारी, सामाजिक या अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट( दोनों डोज) या 72 घंटे तक की नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी होगी। कार्यक्रम प्रायोजक निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। ज़िला में रुकने या आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय आगमन, पर्यटकों और यात्रियों भारत सरकार द्वारा 28 नवंबर को जारी गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के साथ संबंधित उप मंडल अधिकारी को आगमन की सूचना भी देनी होगी। इसके अलावा सूचना ज़िला निगरानी अधिकारी , पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ भी साझा करनी होगी ताकि इन यात्रियों का घर में पृथकवास (होम क्वॉरेंटाइन) सुनिश्चित बनाया जा सके । घर में पृथकवास कर रहे लोगों की निगरानी और जरूरत के अनुसार जिनोम सीक्वेंसिंग सैंपल के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल दंडाधिकारी, कार्यालय अध्यक्षों , कार्यकारी दंडाधिकारियों , खंड विकास अधिकारियों, पंचायती राज और शहरी निकायों के सदस्यों को कहा गया है । आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन की अवस्था में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जानकारी या सहायता के लिए ज़िला आपातकालीन परिचालन केंद्र के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1077 या व्हाट्सएप नंबर 98166 98166 या [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है ।
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