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चम्बा ! जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त चम्बा डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के सभी व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते उपभोक्ताओं से निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य न वसूलें तथा खाद्य वस्तुओं की बिक्री से जुडे सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सब्जी, मीट व मछली विक्रेताओं से भी अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित दरों से अधिक मूल्य न वसूलें। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना में जारी किये गए निर्देशानुसार मीट विक्रेता अपनी दुकान पर बिक्री किये जाने वाले मीट का प्रकार (झटका व हलाल) प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने यह भी कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभेक्ता मामले विभाग द्वारा करियाना वस्तुओं पर लिए जा रहे लाभांशों, बिक्री दरों, और मीट तथा मछली की बिक्री दरों पर भी निरन्तर औचक निरीक्षणों द्वारा नजर रखी जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार अधिक लाभांश व मूल्य वसूलने वाले दोषी दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्र्तगत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
चम्बा ! जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त चम्बा डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के सभी व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते उपभोक्ताओं से निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य न वसूलें तथा खाद्य वस्तुओं की बिक्री से जुडे सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सब्जी, मीट व मछली विक्रेताओं से भी अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित दरों से अधिक मूल्य न वसूलें। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना में जारी किये गए निर्देशानुसार मीट विक्रेता अपनी दुकान पर बिक्री किये जाने वाले मीट का प्रकार (झटका व हलाल) प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
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उपायुक्त ने यह भी कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभेक्ता मामले विभाग द्वारा करियाना वस्तुओं पर लिए जा रहे लाभांशों, बिक्री दरों, और मीट तथा मछली की बिक्री दरों पर भी निरन्तर औचक निरीक्षणों द्वारा नजर रखी जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार अधिक लाभांश व मूल्य वसूलने वाले दोषी दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्र्तगत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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