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चम्बा ! चम्बा मुख्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कार्यालय में आज एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने की। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने इस निगम से सीमांत धन योजना, हस्तशिल्प विकास योजना ,और सुख समृद्धि योजना ,अंबेडकर लघु ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 1981 से लेकर 2015 तक 50 हजार तक सहायता प्राप्त की है तथा जो किसी अत्यंत विशेष परिस्थितियों कारण जैसे मृत्यु प्राकृतिक आपदा एवं अपंगता ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाए उनके लिए ऋण माफी की एक मुख्तार योजना अनुमोदित की गई है। इसी की जानकारी देते हुए जय सिंह ने बताया कि इसमें अतिरिक्त भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत घोषित मामलों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना 2021 के तहत जिन लाभार्थियों ने शीर्ष राष्ट्रीय निगम के सौजन्य से इस निगम के माध्यम से 50 लाख से ऊपर की योजनाओं में ऋण सहायता प्राप्त की है ,तथा जिन्होंने किन्हीं विशेष कारणों से निश्चित समय अवधि में ऋण की किस्त अदा नहीं की तथा जिनके भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया जारी है कबर किए जाएंगे।जय सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निगम के लिए वित्तीय मामलों के बारे सलाह की जाएगी। इस मौके पर जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष मानसिंह व जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महामंत्री विक्रम सूर्य भी मौजूद रहे।
चम्बा ! चम्बा मुख्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कार्यालय में आज एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने की। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने इस निगम से सीमांत धन योजना, हस्तशिल्प विकास योजना ,और सुख समृद्धि योजना ,अंबेडकर लघु ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 1981 से लेकर 2015 तक 50 हजार तक सहायता प्राप्त की है तथा जो किसी अत्यंत विशेष परिस्थितियों कारण जैसे मृत्यु प्राकृतिक आपदा एवं अपंगता ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाए उनके लिए ऋण माफी की एक मुख्तार योजना अनुमोदित की गई है।
इसी की जानकारी देते हुए जय सिंह ने बताया कि इसमें अतिरिक्त भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत घोषित मामलों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना 2021 के तहत जिन लाभार्थियों ने शीर्ष राष्ट्रीय निगम के सौजन्य से इस निगम के माध्यम से 50 लाख से ऊपर की योजनाओं में ऋण सहायता प्राप्त की है ,तथा जिन्होंने किन्हीं विशेष कारणों से निश्चित समय अवधि में ऋण की किस्त अदा नहीं की तथा जिनके भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया जारी है कबर किए जाएंगे।जय सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निगम के लिए वित्तीय मामलों के बारे सलाह की जाएगी। इस मौके पर जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष मानसिंह व जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महामंत्री विक्रम सूर्य भी मौजूद रहे।
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