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लाहौल , 13 सितंबर [ शिवानी ] ! घाटी में पंचायती राज संस्था के रिक्त पदों के उपचुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त लाहौल स्पिति राहुल कुमार ने हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-160 "क" तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 32(4) के अंतर्गत प्रदत शक्तिर्यो का प्रयोग करते हुए जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल एवं स्पिति में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव जिन पंचायत में होने हैं। उनके मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्रों का प्रकाशन व अधिग्रहण की सूची आम जनता के ध्यानार्थ संबंधित पंचायतों में सूचनार्थ उपलब्ध करवाई है। उपायुक्त राहुल कुमार ने यह भी बताया कि लाहौल स्पीति के पंचायती राज संस्था के 7 रिक्त हुए पदों के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा। उन्होंने बताया कि 1 पद जिला परिषद सदस्य बार्ड सिस्सू व 1 पद उपप्रधान डेमुल तथा वार्ड सदस्य के 5 पद गोंधला, केलोंग, जाहलमा, ढँकर, खुरिक के उप चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन की तिथियां 11 सितम्बर से 12 एवं 13 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की छटनी 16 सितम्बर को होगी। नाम वापसी 18 सितंबर तिथि निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों और उप प्रधान के लिए वोटों की गिनती मतदान की तारीख पर ग्राम पंचायत मुख्यालय में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जिला परिषद सदस्य के मतों की गणना - 30 सितम्बर 2024 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष केलांग मुख्यालय पर सुबह 9 बजे प्रारंभ की जाएगी होगी। मतगणना के उपरांत रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इन वार्डों में कुल मतदाता 3402 है जिस में 1711 पुरुष व 1691 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और उप प्रधान के चुनाव के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आएगी। जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए जिला परिषद का संबंधित वार्ड एमसीसी के अंतर्गत आएगा।लिहाजा इन पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगें। उन्होंने यह भी आदेश जारी किये है कि इस सूरत में अत्यधिक सावधानी बरतें तथा किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व कार्यालय के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।
लाहौल , 13 सितंबर [ शिवानी ] ! घाटी में पंचायती राज संस्था के रिक्त पदों के उपचुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त लाहौल स्पिति राहुल कुमार ने हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-160 "क" तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 32(4) के अंतर्गत प्रदत शक्तिर्यो का प्रयोग करते हुए जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल एवं स्पिति में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव जिन पंचायत में होने हैं।
उनके मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्रों का प्रकाशन व अधिग्रहण की सूची आम जनता के ध्यानार्थ संबंधित पंचायतों में सूचनार्थ उपलब्ध करवाई है।
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उपायुक्त राहुल कुमार ने यह भी बताया कि लाहौल स्पीति के पंचायती राज संस्था के 7 रिक्त हुए पदों के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा।
उन्होंने बताया कि 1 पद जिला परिषद सदस्य बार्ड सिस्सू व 1 पद उपप्रधान डेमुल तथा वार्ड सदस्य के 5 पद गोंधला, केलोंग, जाहलमा, ढँकर, खुरिक के उप चुनाव होने जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नामांकन की तिथियां 11 सितम्बर से 12 एवं 13 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की छटनी 16 सितम्बर को होगी। नाम वापसी 18 सितंबर तिथि निर्धारित की गई है।
ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों और उप प्रधान के लिए वोटों की गिनती मतदान की तारीख पर ग्राम पंचायत मुख्यालय में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी।
जिला परिषद सदस्य के मतों की गणना - 30 सितम्बर 2024 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष केलांग मुख्यालय पर सुबह 9 बजे प्रारंभ की जाएगी होगी। मतगणना के उपरांत रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इन वार्डों में कुल मतदाता 3402 है जिस में 1711 पुरुष व 1691 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।
उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के तुरंत प्रभाव से लागू की गई है।
जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और उप प्रधान के चुनाव के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आएगी।
जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए जिला परिषद का संबंधित वार्ड एमसीसी के अंतर्गत आएगा।लिहाजा इन पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगें।
उन्होंने यह भी आदेश जारी किये है कि इस सूरत में अत्यधिक सावधानी बरतें तथा किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व कार्यालय के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।
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