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चम्बा ! अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांधी से मिन्द्रा सम्पर्क सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर कांधी से मिन्द्रा के बीच निश्चित अवधि के लिए वाहनों की आवाजाही को बंद करने के दिशा निर्देश जारी किये है। उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 31 दिसम्बर तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कांधी से मिंद्रा तक संपर्क सड़क पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर द्वारा सूचित किया है कि पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण कांधी से मिन्द्रा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया था तथा अब यह कार्य पुनःआरम्भ किया जा रहा है। जिसमें निर्माणाधीन सड़क का 120 मीटर हिस्से में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 280 मीटर हिस्से में कटिंग का कार्य अभी भी जारी है जिसके लिए और समय की आवश्यकता है।
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